साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने सीपी दिल्ली संजय अरोड़ा को अवमानना नोटिस जारी किया,डीसीपी साउथ बनिता जयकर पर गिर सकती है गाज।
(आईएनएस मीडिया) साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने एक मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमे कोर्ट के आदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उनसे कहा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं की जाए। मिली जानकारी के अनुसार गैंग रेप की पीड़िता की शिकायत पर 36 दिन बाद संगम विहार थानाध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज की। वही दूसरी ओर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने जारी नोटिस में कहा कि अगस्त 2022 में तीन अदालती आदेश जारी किए जाने के बावजूद पुलिस कमिश्नर की ओर से जानबूझकर अनुपालन नहीं किया गया जिसपर क्यों ना कोर्ट सीपी दिल्ली के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करे।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने जारी नोटिस में लिखा है कि पुलिस ने गैंगरेप पीड़िता के साथ अपराधियों की तरह अपराध किया है और डीसीपी जयकर ने संबंधित अपराध के आरोपियों पर कार्यवाही करने में ढील की इसलिए डीसीपी भी प्रथम दृष्टया दोषी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दयनीय कार्यशैली के लिए गृह सचिव, केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस मामले को संज्ञान में लाये जाने की बात कही जिससे पीड़ितों की शिकायत पर जल्दी कार्यवाही हो और अपराधियों पर शिकंजा कसे।
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