दिल्ली की अदालत ने ''घुटने में गोली मारने'' के आरोप में 3 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया,पुलिस को चेताया कि "आप कभी भी इतने ऊंचे बनो, कानून आपके ऊपर है।"
(प्रदीप महाजन/आईएनएस मीडिया) दिल्ली की एक कोर्ट ने मार्च 28 को एसएचओ को द्वारका जिले के स्पेशल स्टाफ के तीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता दीपक चौहान नाम के व्यक्ति ने अदालत को बताया कि उसे 1 अक्टूबर, 2021 को स्पेशल स्टाफ ने पकड़ कर तीन दिनों तक अपने कार्यालय में बंधक बना कर रखा था। बाद में उन्हें श्मशान घाट ले जाया गया और उसके घुटने में गोली मार दी गई। वही पुलिस ने दावा किया कि दीपक चौहान एक आपराधिक गिरोह को हथियारों की आपूर्ति करने जा रहा था जब उसे रोका गयातो उसने हेड कांस्टेबल को गोली मार दी थी और जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसके घुटने में गोली लग गई थी मुठभेड़ के समय दीपक चौहान ने बुलेट-प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। कोर्ट ने पुलिस की खिंचाई करते हुए कहाकि तीन महीने की अवधि में, द्वारका जिले के स्पेशल स्टाफ टीम द्वारा पकड़े गए पांच संदिग्धों को आंखों पर पट्टी बांधकर घुटने में गोली मार दी गई थी। पुलिस ने संदिग्धों पर विभिन्न अपराधों का आरोप लगाया था और दावा किया था कि उन्हें जवाबी फायरिंग में गोली मारी गई थी। मजिस्ट्रेट प्रणय कुमार जोशी ने अंग्रेजी न्यायाधीश लॉर्ड डेनिंग का उदाहरण देते हुए कहा: "आप कभी भी इतने ऊंचे बनो, कानून आपके ऊपर है।"
|