कड़कड़डूमा जिला अदालत में शादी के लिए महिला का जबरन मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण कराने के आरोप में दिल्ली बार काउंसिल ने वकील का लाइसेंस निलंबित किया।
(आईएनएस मीडिया) बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के सचिव पीयूष गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित सोहन तोमर ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी को जबरन मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराके उसकी शादी वकील (इकबाल मलिक) के कड़कड़डूमा जिला अदालत स्थित चैम्बर में करा दी गयी।बीसीडी सचिव पीयूष गुप्ता ने बताया कि आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई है जिनमे हिमाल अख्तर,के सी मित्तल,अजय सांगवान शामिल है जिनसे तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने की उम्मीद की गयी है। और बार काउंसिल ने समिति की रिपोर्ट आने तक इकबाल के लाइसेंस को निलंबित करने का निर्णय लिया है। इकबाल को सात दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देना है।बीसीडी के अनुसार, इस तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं है और ये किसी वकील की पेशेवर गतिविधियों का हिस्सा नहीं हैं। पीड़ित तोमर ने आरोप लगाया कि इकबाल अपने कक्ष से धर्मांतरण ट्रस्ट चलाता है और इकबाल के चैम्बर एफ 322 को मस्जिद के रूप में दिखाया गया है।बार काउंसिल के अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और डीसीपी से मामले की जानकारी काउंसिल को उपलब्ध कराने और उनका सहयोग करने का अनुरोध किया है। 
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