एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को CBI निदेशक की नियुक्ति को लेकर निर्देश दिए
(INS MEDIA) सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ की याचिका पर सुनवाई करते हुए मोदी सरकार से कहा कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री एवं अन्य की सदस्यों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक दो मई से पहले आयोजित करें साथ ही जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस विनीत सरन की बैंच ने यह भी कहा कि पद के लिए ‘अदला-बदली का सिद्धांत ’’ नहीं चल सकता है। डबल बैंच को को केंद्र ने सूचित किया कि समिति की बैठक दो मई को होगी जिसमें प्रधानमंत्री, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश शामिल होंगे। इस मामले में याचिकाकर्ता एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ की तरफ से वकील प्रशांत भूषण पेश हुए थे पीठ ने कहा कि वह मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को करेगी। गौरतलब है कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति में प्रधानमंत्री के अलावा सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के कोई न्यायाधीश शामिल होते है।
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