ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस, फर्जी खबरों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नहीं फैलाया जा सकेगा।
(आईएनएस मीडिया) भारत सरकार सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में OTT प्लेटफॉर्म से जुड़ी नई व्यवस्था के बारे में बताया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत काम नहीं करने देंगे। फेक न्यूज परोसी जा रही हैजिसकी बहुत शिकायतें आ रही हैं। यही कारण है कि सरकार को यह गाइडलाइन तैयार करना पड़ी है। सरकार ने इसके लिए एक कानून बनाया है जो तीन महीने में लागू हो जाएगा इस कानून के दायरे में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिकस, ऐमजॉन प्राइम, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म आएंगे। साथ ही अब 24 घंटे में हटना होगी महिला के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट,वही प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन सभी को अपने कंटेटे के बारे में जानकारी देना होगा। सरकार दर्शकों की उम्र को लेकर विशेष रूप से गंभीर हैं। 13+, 16+ और A श्रेणी का अब सख्ती से पालन करना होगा,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तर्ज पर डिजिटल प्लेफॉर्म को भी माफी मांगना होगी। सेंसर बोर्ड का एथिक्स कोड लागू रहेगा। ।
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