अस्पताल की मुफ्त जमीन लेने वाले क्यो नही कोरोना पीड़ितों का मुफ्त या कम फीस लेकर ईलाज करते-सुप्रीम कोर्ट
(आईएनएस मीडिया) सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता सचिन जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि सरकार ने जिन प्राइवेट अस्पतालों को मुफ़्त में जम़ीन दी है वो कोरोना पीड़ितों का मुफ़्त या कम फ़ीस में इलाज क्यों नहीं कर सकते है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा और कहा है कि जो अस्पताल मरीज़ों का मुफ़्त या मामूली फ़ीस में इलाज कर सकते हैं उनको बताया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए बोबड़े की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय बैंच ने याचिका पर सुनवाई करी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे।याचिकाकरता ने में मांग करी कि कोरोना पीड़ित मरीज़ों के लिए मुफ़्त या बहुत ही मामूली क़ीमत पर इलाज के लिए सरकार दिशानिर्देश जारी करे। गौरतलब है कि मुफ्त में कई अस्पतालों को सरकारी जमीन अलॉट की गई थी जिसमे ये नियम भी था कि मुफ्त में या कम दामो पर रोगियों का अस्पताल इलाज करेंगे लेकिन कई अस्पताल प्रशासन उन नियमों का पालन नही कर रहे हैं।लेकिन इस वैश्विक महामारी में अस्पतालों के प्रबन्धको या मालिको को नियमानुसार और मानवीय आधार पर मुफ्त या कम कीमत पर इलाज करना चाहिए। read on www.insmedia.org