लॉक डाउन-4 में क्या खुलेगा और किन पर पाबंदी रहेगी। सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश और केंद्र और राज्य सरकार जोन तय किये जायेंगे।
(आईएनएस मीडिया) कोरोना महामारी को रोकने के लिए लोकडाउन को 31 मई तक बढ़ाया गया है जिसे लॉकडाउन-4 कहा जायेगा, कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी करे जिसमे क्या खुलेगा और किन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगेगा।
Lockdown-4 में क्या खुलेगा...
डॉक्टर, ,स्वास्थ्य कर्मचारी एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकते हैं।
हर तरह के सामान और कार्गो को अनुमति, खाली ट्रक भी चल सकेंगे.
शादी समारोह में 50 मेहमानों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करते हुए इजाजत दी।
अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों को अनुमति दी गई।
एक राज्य से दूसरे राज्यों में आपसी सहमति से यात्रा वाहनों और बसों को अनुमति।
कंटेन्मेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की इजाजत होगी।
रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
खेल परिसर और स्टेडियम खुल सकते हैं, लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
लॉकडाउन-4 में किन पर पाबंदी....
स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे।
सभी मेट्रो रेल,घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान बंद रहेगी।
सभी धार्मिक स्थल फिलहाल बन्द रहेंगे।
धार्मिक,सामाजिक,राजनीतिक,मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, बैठकों पर प्रतिबन्ध रहेगा।
आपातकालीन सेवाओ को छोड़कर शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंध जारी रहेगा।
सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तम्बाकू के सेवन की अनुमति नहीं होगी।
ऑफिस में काम के हिसाब से घंटों को तय किया जाए और नियमो का पूर्ण पालन हो साथ ही वर्क फ्रॉम होम को जहां तक संभव हो करे।
गृह मंत्रालय के अनुसार सार्वजनिक स्थल मास्क अनिवार्य होगा,अफवाह फैलाने वालों और सरकारी काम पर बाधा डालने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।