NDMC ड्यूटी के दौरान अगर किसी कर्मी की मौत COVID-19 के कारण होती है तो परिषद 15 लाख का मुआवजा देगी।
(आईएनएस मीडिया) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने बताया कि ऐसे किसी भी कर्मचारी ( नियमित, संविदात्मक, आरएमआर, टीएमआर, आउटसोर्स श्रमिक आदि) की मौत कोरोना महामारी से होती है तो NDMC ने 15 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने का निर्णय किया है।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद COVID-19 से अपने कर्मचारियों / श्रमिकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सभी उपाय भरसक अपना रही है, फिर भी किसी स्थिति में COVID-19 के संक्रमण के कारण मृत्यु के मामले में उनके परिवार के सदस्यों को वित्तीय मदद का आश्वासन देना आवश्यक मानती है, जिससे कि ऐसे कर्मचारी इस कठिन समय मे पालिका परिषद की सेवा करने में उनका मनोबल ना टूटे।
पालिका परिषद के कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह मुआवजा इसके जारी होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के लिए सभी पात्र मामलों के लिए उपलब्ध होगा। यह एक अस्थायी उपाय है और इसके लिये पालिका परिषद में नियुक्ति के मानदंडों को पूरा करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को ही 15 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा।
NDMC के जारी आदेश के अनुसार मुआवजे के लिए दावा मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा संबंधित विभाग के प्रमुख के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका विधिवत रूप से कल्याण विभाग द्वारा अध्यक्ष, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए और लेखा विभाग द्वारा भुगतान जारी करने के लिए मामले को आगे बढ़ाने के लिए सत्यापित किया जाएगा।
वही आउटसोर्स श्रमिकों के मामले में, मुआवजा दावे को जमाकर्ता द्वारा श्रमिक और उसके परिवार के सदस्यों की स्थिति को सत्यापित करने के बाद जमा किया जाएगा, जो संबंधित विभाग द्वारा दावे की जांच और प्रक्रिया पूरा करके फिर इसे कल्याण विभाग को अग्रेषित करेंगे। सभी मामलों की जांच (स्क्रीनिंग ) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के निदेशक (कल्याण), निदेशक (चिकित्सा सेवाएं), निदेशक (वित्त) और संबंधित विभागाध्यक्ष की एक समिति द्वारा की जाएगी।लेकिन यह NDMC में ड्यूटी पर कार्यरत नहीं होने वाले कर्मचारियों को कवर नही करेगा।