लॉकडाउन-2 में छूट/पाबंदी के साथ गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की।
(आईएनएस मीडिया)कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक देश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है।जनता हित के लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार 20 अप्रैल से कई कामो को छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, MGNREGA, कृषि कार्य, फिशरीज़ से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, पशुपालन से जुड़ी चुनिंदा गतिविधियां, बैंकिंग गतिविधियां, सभी अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम को छूट, ऑनलाइन शिक्षण, जरूरी सामानों की आवाजाही, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, IT तथा IT-enabled सेवाएं, ई-कॉमर्स कंपनियां, कूरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, होटल, लॉज आदि चीजों में छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार सभी धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शादी समारोह 3 मई तक बंद रहेंगे वही गृह मंत्रालय ने शॉपिंग मॉल,सिनेमा हॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, और मधुशालाये 3 मई तक बंद रहेंगी। जारी गाइडलाइंस के अनुसार घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं,अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं,शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग केंद्र, 3 मई तक बंद रहेंगे। read story on www.insmedia.org
|