ऑड-इवेन स्कीम में नियम तोड़ने पर 4000 रुपये जुर्माना,किनको मिलेगी छूट।
ऑड-इवेन स्कीम में नियम तोड़ने पर 4000 रुपये जुर्माना,किनको मिलेगी छूट। (आईएनएस मीडिया)राजधानी दिल्ली में अगले महीने की 4-15 नवंबर तक ऑड-इवेन स्कीम लागू की जायेगी जिसमे दिल्ली सरकार ने नियम तोड़ने पर जुर्माना 4000 रुपये देना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में मीडिया को जानकारी दी कि किनको इस नियम के अंतर्गत छूट मिलेगी, उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में बाहर के राज्यों में पराली जलने से प्रदूषण बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखकर सरकार ने ऑड-इवेन लागू करने का फैसला किया है। यह 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू होगा। इवेन तारीख पर इवेन नंबर के वाहन और ऑड तारीख पर ऑड नंबर के वाहन लागू चलेंगे। दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन भी इसमें शामिल होंगे। odd-even सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक सोमवार से शनिवार को लागू होगा।इस दौरान नियमों को उल्लंघन करने पर 4,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। जिन्हे छूट दी जायेगी उनमे राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,प्रधानमंत्री,राज्यपाल,सुप्रीम कोर्ट के जज,केंद्रीयसरकार के मंत्री,राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष,दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी होगा लागू नियम,इनके अलावा, एनसीटी, दिल्ली हाई कोर्ट, इमरजेंसी, जेल, पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग के वाहन, डिविजन कमिश्नर द्वारा ऑथराइज्ड. रक्षा मंत्री के वाहन, एसपीजी के वाहन, एम्बेसी वाहन, मेडिकल के आधार पर जाने वालों पर छूट लागू होगी। महिलाओं के साथ दिव्यांग और चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी छूट मिलेगी। वहीं दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री की गाड़ियों पर लागू स्कीम लागू होगी। READ STORY ON WWW.INSMEDIA.ORG
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