ग्रेटर नोएडा। जिले में तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी एनपी सिंह ठोस कदम उठाए हैं। आमजन को सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों से होने वाले दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाने के उद्देष्य से भारत सरकार के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम-2003 (सीओटीपीए) को पूर्णत: जिले में लागू कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
श्री सिंह ने बताया कि सम्बन्धित अधिनियम
की धारा-4 के तहत सार्वजनिक स्थानों जिसमें सभागार, अस्पताल, रेलवे स्टेषन,
बस स्टेषन, प्रतीक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेंट, षासकीय कार्यालय,
न्यायालय परिसर, शिक्षा संस्थानों, पुस्तकालयों, लोक परिवहन, अन्य
कार्यस्थल एवं कार्यालय आदि धूम्रपान निषेध में आते है ऐसे सभी स्थानों पर
सभी सम्बन्धित अधिकारी एवं संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा धूम्रपान निषेध
की सूचना लगाया जाना अनिवार्य है इसका कड़ाई के साथ पालन कराया जाए। जिलाधिकारी
ने बताया कि धारा-5 में तम्बाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु प्रत्यक्ष
एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन प्रयोजन एवं प्रोत्साहन का पूर्णतया निषेध है।
श्री सिंह ने बताया कि धारा-6(अ) में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा
तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है। धारा-6 (ब) में शैक्षिणिक संस्थानों के 100
गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है। इसे प्रभावी ढंग से लागू
कराने के लिये जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को लिखित रूप से
निर्देश दिया है कि सभी शिक्षण संस्थाओं में मुख्य द्वार एवं उसके आस-पास
इस सम्बन्ध में साईन बोर्ड लगाये जाये और यदि किसी के द्वारा इसका उल्लंघन
किया जाये तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। लगाये जाने बोर्ड में
संस्था को लिखना होगा कि इस संस्था के 100 गज की परिधि में सिगरेट या अन्य
तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है और इसका उल्लंघन करने पर 200 रूपये
का जुर्माना हो सकता है। इसीप्रकार धारा-7 में तम्बाकू उत्पादों पर चित्रमय
स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्षित होनी चाहिये। धारा-21 एवं 24 में सार्वजनिक
स्थानों पर धूम्रपान करने तथा किसी अवयस्क व्यक्ति को/के द्वारा तम्बाकू
बेचने के अपराध में 200 रूपये तक जुर्माना हो सकता है। श्री सिंह ने
सम्बन्धित अधिनियम को पूरे जनपद में पालन कराने के लिए सम्बन्धित विभागीय
अधिकारियों को विस्तार से लिखित आदेश दिये है और अधिनियम का उल्लघंन करने
वालों के विरूद्ध निर्धारित दण्ड वसूल कर आवष्यक कार्यवाही करने का आदेष
दिया गया है। श्री सिंह ने सभी शिक्षण संस्थाओं से यह भी अपेक्षा की है कि
युवा वर्ग को नशे की लत से बचाने के लिये उनके संस्थानों में निरन्तर रूप
से जागरूकता कैम्पों का आयोजन कर तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के
सम्बन्ध में युवाओं को विस्तार से जानकारी दी जाए। श्री सिंह ने इस
सम्बन्ध में षिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देषित करते हुए कहा है कि
उनके द्वारा इस दिशा में कार्यक्रम बनाकर सभी शिक्षण संस्थाओं में इस विषय
पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराये जाए ताकि भारत की युवा पीढी को तम्बाकू
के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभावों से बचाया जा सके। जिला सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर
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