नई दिल्ली/नोएडा। नोएडा एक्सटेंशन (ग्रेटर नोएडा वेस्ट) में फ्लैट लेने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। यानि अब किसानों को उनकी जमीन वापस नहीं मिलेगी और नोएडा में एक लाख से ज्यादा ग्राहकों को फ्लैट का रास्ता अब साफ हो गया है।
किसानों की दलील थी कि अधिग्रहण रद्द होना
चाहिए क्योंकि वो गैरकानूनी था। गौरतलब है कि नोएडा एक्सटेंशन तकरीबन दो
हजार एकड़ में फैला है। इस वक्त तकरीबन 30 हजार फ्लैट नोएडा एक्सटेंशन में
तैयार हैं और तकरीबन 70 हजार फ्लैट निर्माणाधीन हैं। नोएडा एक्सटेंशन
में फ्लैट खरीदने वाले डेढ़ लाख लोगों के लिए आज अहम दिन है। 2006 से 2009
के बीच खरीदी गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से यह पूछा कि
जब उन्होंने मुआवजा स्वीकार कर लिया तो जमीन वापस मांगने का औचित्य क्या
है। नोएडा एक्सटेंशन में कई प्रोजक्ट का निर्माण हो रहा है जिसमें डेढ़ लाख
से ज्यादा लोगों ने फ्लैट बुक कर रखे हैं। लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद
फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। किसानों में निराशा सुप्रीम
कोर्ट द्वारा किसानों की सभी याचिकाएं रद्द करने के फैसले से किसान बेहद
निराश हैं। कई किसान संगठनों की आपात बैठक नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बुलाई
गई हैं। माना जा रहा है कि किसान इस फैसले को लेकर फिर से सर्वोच्च
न्यायालय में में अपील करेंगे।
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