चेन्नई। आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को कर्नाटक हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने विशेष अदालत के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके साथ ही खबर है कि वह 17 मई को एक बार फिर तमिलनाडु की कमान संभालेंगी। खबर के मुताबित, डीए केस में बरी होने के बाद जयललिता 17 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद जयललिता के समर्थकों के बीच जश्न का महौल है।
चेन्नई में पूर्व सीएम के घर के बाहर
समर्थकों का हुजूम है। मिठाइयां बंट रही हैं और नारे लगाए जा रहे हैं.
कोर्ट ने जयललिता समेत सभी चार आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट की
सुनवाई और जयललिता के समर्थकों के मद्देनजर चेन्नई में और हाई कोर्ट के
बाहर 5 एसीपी, 20 इंस्पेक्टर, 200 कांस्टेबलों और 3000 स्पेशल रिजर्व पुलिस
बल की तैनाती की गई है। कोर्ट परिसर के बाहर धारा 144 भी लागू कर दिया गया
था। करीब 67 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति मामले में सुबह 11 बजे
जस्टिस कुमारस्वामी ने यह फैसला सुनाया है। जयललिता ने मामले में बेंगलुरु
स्पेशल ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दी थी. पिछले
साल 27 सितंबर को विशेष अदालत के न्यायाधीश माइकल डी कुन्हा ने जयललिता को 4
साल जेल और 100 करोड़ रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी।
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