नई दिल्ली। काले धन पर अंकुश लगाने की दिशा में सरकार को पहले दौर की सफलता मिल गई है। कैबिनेट की मुहर के बाद आज संसद में बिल पेश करने की संभावना है। इस कानून में काला धन छिपाने वाले को दस साल जेल की सजा और 300 फीसदी तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस कानून से टैक्स विभाग को विदेश में रखे गए अवैध धन का पता लगाने और इस प्रकार के अपराधों के लिए सख्ता सजा देने का पावर मिलेगा। सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने मंगलवार शाम में नए विधेयक को मंजूरी दी और इसे वर्तमान बजट सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है।
|