दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर दो सप्ताह के भीतर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिए।
(आईएनएस मीडिया) सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस एन वी रमण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की संयुक्त बैंच ने कल दिल्ली हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि दिल्ली पुलिस के आयुक्त राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील प्रशांत भूषण से कहाकि हाईकोर्ट में एक याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है इसलिए उसपर निर्णय आने दे, वकील प्रशांत भूषण अदालत से अपील करी कि चीफ जस्टिस मामले की सुनवाई कर सकते है क्योकि उन्होंने कहाकि दिल्ली पुलिस पद पर अस्थाना की नियुक्ति हर नियम को ताक पर रख कर की गई है यह एक गंभीर मामला है। गौरतलब है कि रिटायरमेंट से तीन दिन पहले आईपीएस राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है,जिस को लेकर कई याचिकाकर्ता ने उनकी नियुक्ति में नियमों की अनदेखी को लेकर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है।
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