सीपी अस्थाना की कुर्सी रहेगी या जायेगी, सुप्रीम कोर्ट देगा फैंसला .....
दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट संस्था ने भी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की।
(प्रदीप महाजन/आईएनएस मीडिया) दिल्ली पुलिस के नए मुखिया बनते ही गुजरात कॉडर के आईपीएस राकेश अस्थाना की दिल्ली सीपी पद की नियुक्ति विवादों में आ रही है। आज सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम की संस्था ने वकील प्रशांत भूषण की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राकेश अस्थाना के रिटायर होने के चार दिन पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में प्रकाश सिंह के केस में एक फैसला सुनाया था कि रिटायरमेन्ट में कम से कम तीन माह बचे होने पर ही किसी व्यक्ति को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया जा सकता है। सीपी अस्थाना कि ये नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है। वही याचिका में कहा गया है कि यूपीएससी में दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति के लिए कोई पैनल गठित नहीं किया गया। इसके अलावा कम से कम दो साल के कार्यकाल के मापदंड का भी उल्लंघन किया गया। गौरतलब है है कि इससे पहले भी वकील एमएल शर्मा ने एक याचिका लगाई हुई है जिसमे अस्थाना की पोस्टिंग को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है और अस्थाना की नियुक्ति को रद्द करने की कोर्ट से अपील की है।
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