अपराधी सावधान ......... दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने का दिल्ली पुलिस कमिशनर को अधिकार दिया।
(आईएनएस मीडिया) देश के खिलाफ साजिश रचने वालो पर नकेल कसने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने आज अधिसूचना जारी करके दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी पकड़ने का अधिकार दिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत किसी को भी पकड़ने का अधिकार प्रदान किया है। यह अधिसूचना 18 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। गौरतलब है कि ये अधिसूचना स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले आती है। ये भी समझना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम क्या होता है..... इस अधिनियम के तहत पुलिस अधिकारियों को देश के खिलाफ साजिश रचने वालो को हिरासत में लेने का अधिकार होता है, यह अधिनियम भारत की पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 23 सितंबर, 1980 को लाया गया था। अधिनियम के अनुसार, किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है आरोपी व्यक्ति को भले ही किसी हाई कोर्ट सलाहकार बोर्ड के सामने अपील करने का मौका दिया जा सकता है,लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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