आरटीआई की धार कुंद न हो जाए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि 4 हफ्तों में रिपोर्ट फाइल करें।
(आईएनएस मीडिया) सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्णा मुरारी की बेंच ने कहा कि केंद्र और राज्यों को केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग में रिक्तियों की जानकारियां 4 सप्ताह के भीतर देनी होगी और साथ ही इन पदों पर नियुक्तियों के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी देनी होगी। आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज की याचिका पर बैंच ने कहाकि कोर्ट ने सरकार को एक निर्धारित समयसीमा के भीतर और पारदर्शी तरीके से सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करने का आदेश दिया था। वही दूसरी ओर सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि आरटीआई के लाखो मामले लंबित हैं और आरटीआई कानून को निष्प्रभावी बनाने के प्रयास किए गया हैं.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को सूचना का अधिकार (RTI) कानून के तहत सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर रिपोर्ट देने को कहा है. कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग (SIC) की राज्य समितियों और केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) में सूचना आयुक्त के पदों पर समय सीमा के तहत नियुक्तियां करने के 2019 के उसके आदेश के अनुपालन पर स्थिति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
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