चिकित्सीय उपकरणों और दवाओं की कालाबाजारी को रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने केन्द्र और दिल्ली सरकार को कहा कि सख्त कदम उठाये ,अदालती आदेशों का इंतज़ार ना करे ।
(आईएनएस मीडिया ) एक जन हित याचिका की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विपिन सांघी तथा न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से कहा कि कोविड उपचार में चिकित्सीय उपकरणों,आवश्यक दवाओं और ऑक्सीजन जैसे चिकित्सीय उपकरणों की जमाखोरी तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कार्यवाही करने के लिए अदालत के आदेश का इंतजार नहीं करें। केंद्र ने बैंच से कहा कि उपकरणों का अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने का सुझाव सही है वह इसपर कार्यवाही करेंगे। न्यायमूर्ति विपिन सांघी तथा न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार को इस याचिका पर नोटिस जारी किये।
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