(आईएनएस मीडिया) दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की डबल बैंच ने याचिकाकर्ता डॉ रोहित जैन की याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि अवैध रूप से ऑनलाइन कोविड-19 जांच के सैम्पल इकट्ठे करने वाली लैबो पर पर प्रतिबंध लगाया जाए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अवैध रूप से चलने वाली उन
sex shop लैबो के खिलाफ कार्यवाही करने आदेश दिया है जो कोविड-19 जांच के लिए ऑनलाइन सैम्पल ऑनलाइन एकत्रित कर रही है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये कथित लैबै खुद को चिकित्सा जांच प्रयोगशालाएं बताकर धोखाधड़ी कर रही हैं और ''आम लोगों के जीवन और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं।'' कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस मामले में कानून के अनुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है। Read on