पूर्व निगम पार्षदा इशरत जहां की जमानत बढ़ाने की याचिका को कोर्ट ने खारिज किया, कोर्ट ने सरेंडर करने को कहा।
पूर्वी दिल्ली जगतपुरी थानान्तर्गत खुरेजी में हुए दंगों में आरोपी इशरत जहां ने पटियाला हाउस कोर्ट में अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए अर्जी लगाई गई थी कि उसको कोविड-19 के लक्षण दिख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने अभी कोरोना टेस्ट कराने के लिए 5 से 7 दिन का इंतजार करने का निर्देश दिया है।लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से मना कर दिया है और कहा कि आरोपी सरेंडर करे।
गौरतलब है कि शादी के लिये पूर्व निगम पार्षदा इशरत जहां को अंतरिम जमानत दी गई, शाहदरा के जगतपुरी थाना क्षेत्र में दंगों में कथित भूमिका के लिए उसे गिरफ्तार किया गया था। अभी हाल ही में इशरत ने दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे परवेज़ हाशमी के लड़के फ़रहान हाशमी से निकाह किया था। read on www.insmedia.org