पालिका परिषद ने सूचीबद्ध अस्पतालों / प्रयोगशालाओं को अपने कर्मचारियों का बिना किसी इनकार के कोविड -19 के उपचार और भर्ती करने के लिये सख्त दिशा-निर्देश जारी किये।
(आईएनएस मीडिया) अपने सभी कोरोना वायरस ( COVID-19 ) प्रभावित और पीड़ित कार्यरत , सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा, उपचार और उनके सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने सभी सूचीबद्ध अस्पतालों / प्रयोगशालाओं को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे समझौते और सीजीएचएस ( CGHS ) मानदंडों , नियमों और शर्तों के अनुसार पालिका परिषद कर्मचारियों को उपचार तथा अन्य मेडिकल सुविधाएं बिना इनकार के प्रदान करें।
पालिका परिषद के कुछ कर्मचारियों द्वारा यह बताया गया है कि कुछ अस्पतालों में, अस्पताल प्रशासन कोरोना रोगी कर्मचारियों को अस्पतालों में जाने पर उनकी सुनवाई नहीं करता है और या तो वे अपनी अक्षमता दिखा रहे हैं या वे कर्मचारियों को नकद भुगतान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जबकि पालिका परिषद का सूचीबद्ध अस्पतालों और प्रयोगशालाओं के साथ अपने कर्मचारियों के लिए उदार चिकित्सा स्वास्थ्य योजना के तहत कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध कराने का समझौता है।
पालिका परिषद ने यह पाया कि ऐसे अस्पतालों / डायग्नोस्टिक लैब की यह कार्रवाई पालिका परिषद, सीजीएचएस और आईसीएमआर के प्रोटोकॉल के साथ दर्ज किए गए समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लंघन है। इसे परिषद के उच्चाधिकारियों द्वारा बहुत गंभीरता से संज्ञान में लिया गया है और सूचीबद्ध अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को सख्त निर्देश जारी किए गये हैं।
पालिका परिषद ने पहले से ही सभी सूचीबद्ध अस्पताल / प्रयोगशालाओं / डायग्नोस्टिक केंद्रों में एनडीएमसी की उदारीकृत चिकित्सा स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को COVID -19 के उपचार की मंजूरी दी हुई है, जो COVID -19 के लिए उपचार प्रबंधन की केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ( CGHS ) दरों पर लाभार्थियों का इलाज करेंगे तथा ऐसे इलाज के बाद अस्पताल या प्रयोगशाला एनडीएमसी को व्यय की बिल मदवार गणना करते हुए बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे ।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने यह भी निर्देश दिया है कि सूचीबद्ध अस्पताल / प्रयोगशाला COVID-19 उपचार और अन्य उपचार के लिए परिषद कर्मचारियों को उपचार सुविधाओं / भर्ती इत्यादि से इनकार नहीं करेंगे, अन्यथा आईसीएमआर के प्रोटोकॉल और परिषद के साथ समझौते के उल्लंघन के लिए, दोनो के बीच हुए समझौते के अनुसार उल्लंघनकर्ता अस्पताल / प्रयोगशालाओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाएगी।