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18/05/2020) लॉकडाउन 4.0 पर दिल्ली सरकार नेकी गाइडलाइंस जारी,ऑफिस,यातायात, दुकानों में राहत तो सिनेमा,सैलून, पर पाबंदी।सीएम ने कहा लॉकडाउन में आगे बढ़ना होगा। ( INSMEDIA.IN )
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लॉकडाउन 4.0 पर दिल्ली सरकार नेकी गाइडलाइंस जारी,ऑफिस,यातायात, दुकानों में राहत तो सिनेमा,सैलून, पर पाबंदी।सीएम ने कहा लॉकडाउन में आगे बढ़ना होगा।
(आईएनएस मीडिया)लॉकडाउन 4.0 पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिये गाइडलाइंस जारी करी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन में स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली,सिनेमाघर बन्द रहेंगे।उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की सोशल गेदरिंग की अनुमति नहीं होगी। सैलून,स्पा खोलने की अनुमति नही है। डीटीसी बसें 20 सवारी के साथ संचालित की जाएंगी। वहीं, रेस्टोरेंट्स से केवल होम डिलिवरी ही की जा सकेगी।टैक्सी ,ग्रामीण सेवा, कैब और आरटीवी चलेंगी इन गाड़ियों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा,टैक्सी, कैब सर्विस मे दो ही पैसेंजर चलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी। वहीं, आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानें रोज खुलेंगी। केजरीवाल ने कहा कि सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। सीएम केजरीवाल सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के लिए कहा कि सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुल जाएंगे, लेकिन साथ ही कहा कि हो सके तो प्राइवेट दफ्तर अपना ज्यादा काम घरों से ही ऑपरेट करे। सीएम ने कहा कि जरूरी काम को छोड़कर शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। बीमार,गर्भवती,10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ज्यादा के बुजर्गो को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना एक दो महीने खत्म नहीं होने वाला है, जब तक इसकी दवा नहीं आएगी तब तक ये खत्म नहीं होगा अब हम सभी को कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। Read on www.insmedia.org
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