‘प्रेस की स्वतंत्रता सर्वोपरि है लेकिन पत्रकारिता एक तरफा ना हो-सुप्रीम कोर्ट ।
‘प्रेस की स्वतंत्रता सर्वोपरि है लेकिन पत्रकारिता एक तरफा ना हो-सुप्रीम कोर्ट ।
(आईएनएस मीडिया)‘द वायर’ वेबसाइट और अमित शाह के बेटे जय शाह के मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक को हटा दी है. जय शाह ने पत्रकार रोहिणी सिंह के एक लेख को लेकर उन पर मानहानि का केस किया था. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की अदालत को आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द मामले की सुनवाई पूरी करें.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अरुण मिश्रा की तीन जजों की पीठ ने जय शाह द्वारा द वायर की पत्रकार रोहिणी सिंह पर लगाए मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगी रोक को हटाते हुए मीडिया पर खासकर वेब मीडिया को भी सलाह दी है, सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, ‘प्रेस की स्वतंत्रता सर्वोपरि है लेकिन ये एक तरफा नहीं होना चाहिए।
पीठ में जस्टिस अरुण मिश्रा के साथ जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीआर गवई भी थे.द वायर की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा, ‘वो बिना किसी शर्त के अपने तीनों याचिका को वापस ले रहे हैं और वो ट्रायल को लेकर तैयार हैं.’
जय शाह की तरफ से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने जल्दी ट्रायल पूरी होने पर जोर दिया और कहा, ‘उनके मुवक्किल को द वायर की तरफ से रात के 1 बजे सवाल भेजे गए और स्टोरी को अगले दिन शाम 6 बजे छाप दिया गया.’ अदालत ये जानना चाहती है कि इतने कम समय दिए जाने का क्या मकसद था और संस्थान को इससे क्या नुकसान हो रहा था.
अदालत ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि वो सिर्फ महत्वपूर्ण पहलुओं की ही सुनवाई करेगा. अदालत ने यह भी कहा वो सिर्फ इस बात पर सुनवाई करेगा कि इस मामले में संस्था को कहां नुकसान हुआ है।जस्टिस मिश्रा ने सुनवाई में कहा कि पत्रकारिता सर्वोपरि है लेकिन एक तरफा नही होनी चाहिये।read story on www.insmedia.org