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( 06/05/2015)  दबंग को पांच साल की सजा ( INSMEDIA.IN )

 
 

मुंबई। 13 साल पुराने हिट एंड रन केस में 4239 दिन के बाद सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं। आज सेशंस कोर्ट के जज डीडब्ल्यू देशपांडे ने सलमान से पूछा- आप पर लगे सारे आरोप साबित होते हैं, आप पर दस साल की सजा बनती है, आपका क्या कहना है सलमान कुछ नहीं बोले। वकील की ओर देखते रहे। उनका चेहरा लाल हो गया। आंखें नम हो गईं। जज की बातें सुन कर सलमान की मां सलमा बेहोश हो गईं। सलमा को घर ले जाया गया। जाते वक्त उनका माथा चूमते हुए सलमान ने कहा- अम्मी, आप अपना खयाल रखें, मैं वापसी करूंगा। सलमान की बहन अलवीरा भी रोने लगीं।

कोर्ट ने माना है कि हादसे के वक्त सलमान खान शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। 27 में से 26 गवाह सलमान के खिलाफ रहे हैं। एक गवाह ने भी बाद में बयान पलटा है। सलमान को अधिकतम दस साल (गैर इरादतन हत्या के मामले में) जेल की सजा हो सकती है।
जज देशपांडे की अदालत में पिछले साल अप्रैल में यह मामला आया था। सलमान मंगलवार शाम को ही शूटिंग छोड़ कर कश्मीर से मुंबई लौट आए थे। मंगलवार रात पूरे परिवार ने बांद्रा स्टैंड स्थित घर पर साथ खाना खाया। रात को शाहरुख सहित कई दिग्गज सलमान से मिलने भी पहुंचे।
कोर्टरूम के अंदर की 10 बातें
1. सलमान गैर इरादतन हत्या के दोषी करार
2. सभी मामलों में दोषी करार, दूसरों की जान के लिए थे खतरा
3. हादसे के वक्त सलमान चला रहे थे गाड़ी
4. नशे में गाड़ी चला रहे थे सलमान
5. लाइसेंस नहीं था सलमान के पास
6. दस साल की सजा बनती है आपका क्या कहना है
7. कोर्ट ने संजीव नंदा बीएमडब्ल्यू केस का भी जिक्र किया
8. कोर्ट ने एलिस्टर परेरा केस की मिसाल दी
9. ये संभव नहीं कि अशोक सिंह चला रहा था गाड़ी
10. वकील ने कहा, हम मुआवजा देने को तैयार हैं।
ये रहे अहम गवाह
हिम्मतराव पाटील, मुस्लिम नियामत शेख, मुन्नू खान, कलीम इकबाल पठान, मलय बाग, मोहम्मद अब्दुल्ला शेख, कल्पेश सर्जू वर्मा, अमीन कासम शेख, 10. सलीम माजिद पटेल, आलोक ञ्च चिकी शरद पांड, गुरुचरण मल्होत्रा, मार्क मार्शल डिसूजा



: पूर्व कर्मचारी, अमेरिकन एक्सप्रेस क्लीनर्स
14. दत्तारे भालाशंकर: ऐनालाइजर, फॉरेंसिक साइंस लैब, पुणे,
15. राजेंद्र केसकर, आरटीओ इंस्पेक्टरटूटी थीं। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उनकी दक्षता पर बार-बार सवाल उठने पर केसकर ने बताया कि उन्होंने एक दिन की ट्रेनिंग की है। पुलिस अकैडमी की ओर से जिस गाड़ी पर ट्रेनिंग दी गई थी वह टाटा इंडिका थी। ऐक्सिडेंट वीइकल लैंड क्रूजर की जांच करने से पहले मैंने किसी और लैंड क्रूजर की जांच नहीं की थी।

16. डॉ. शशिकांत पवार: मेडिकल अफसर, जेजे हॉस्पिटल, अल्कोहल टेस्ट के लिए इन्होंने सलमान के ब्लड सैंपल्स लिए थे
चीफ एग्जामिनेशन के दौरान उन्होंने गवाही दी कि 28 सितंबर 2002 को वह ड्यूटी पर थे। उन्होंने बताया, \'मैंने सलमान से शराब के बारे में पूछा तो उन्होंने मना कर दिया लेकिन उनकी सांस से शराब की बू आ रही थी। उनकी पुतलियां फैली हुईं थीं। उनकी चाल नॉर्मल थी और वह बोल भी सही से रहे थे।\'

क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उन्होंने कहा कि पुतलियों के फैलना शराब पीने का कॉन्कलूसिव टेस्ट नहीं होता। यह भी नहीं कहा जा सकता कि सलमान से शराब की बू आ रही थी।

17. ड्राइवर अशोक सिंह, बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए इकलौते गवाह

अशोक के बारे में कहा जाता है कि वे 1990 से सलमान के परिवार के लिए काम कर रहे हैं। 20 अप्रैल को वे पहली बार बॉम्बे सिटी सिविल ऐंड सेशन कोर्ट के सामने सलमान की तरफ से गवाही देने के लिए पेश हुए।

अदालत में अशोक सिंह ने कहा कि घटना के वक्त एसयूवी की ड्राइविंग सीट पर सलमान खान नहीं बल्कि वे खुद थे। उन्होंने कोर्ट से ये भी कहा कि टायर फट जाने की वजह से ये हादसा हुआ था।

ये पूछे जाने पर कि उन्होंने इसका खुलासा अभी तक क्यों नहीं किया, अशोक का जवाब था, \'कोर्ट जाने की बात उनके मन में नहीं आई लेकिन सलीम खान ने उन्हें कोर्ट जाकर सच बताने के लिए कहा।\'

अशोक ने अपने बयान में कहा, \'घटना के रात ही मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन गया था। मैंने घटना की जानकारी दी लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी।\'
 

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