फ़िल्म अभिनेता सलमान ख़ान को राहत देते हुए जोधपुर हाई कोर्ट ने चिंकारा और काले हिरणों के शिकार के दो मामलों से उन्हें बरी कर दिया है.
इन मामलों में सलमान को राजस्थान की एक निचली अदालत ने पांच साल और एक साल की सज़ा सुनाई थी.
इसके ख़िलाफ़ सलमान ने हाई कोर्ट में अपील की थी. हाई कोर्ट ने निचली अदालत के इस फ़ैसले को पलट दिया.
18 साल पहले ल्म \'हम साथ साथ हैं\' की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार का यह मामला सामने आया था.
घोड़ा फार्म प्रकरण और भवाद हरिण शिकार मामले में हाई कोर्ट ने गत 13 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने सोमवार को ये फ़ैसला सुनाया.
फ़िल्म अभिनेता सलमान ख़ान को राहत
देते हुए जोधपुर हाई कोर्ट ने चिंकारा और काले हिरणों के शिकार के दो
मामलों से उन्हें बरी कर दिया है.
इन मामलों में सलमान को राजस्थान की एक निचली अदालत ने पांच साल और एक साल की सज़ा सुनाई थी.
इसके ख़िलाफ़ सलमान ने हाई कोर्ट में अपील की थी. हाई कोर्ट ने निचली अदालत के इस फ़ैसले को पलट दिया.
18 साल पहले ल्म \'हम साथ साथ हैं\' की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार का यह मामला सामने आया था.
घोड़ा
फार्म प्रकरण और भवाद हरिण शिकार मामले में हाई कोर्ट ने गत 13 मई को
सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. न्यायाधीश निर्मलजीत कौर
ने सोमवार को ये फ़ैसला सुनाया.